Blogउत्तराखंडमुद्दा गरम है
पंचायत चुनाव पर लगी कोर्ट द्वारा रोक हटी,चुनाव कराने के निर्देश
गत दिनों आरक्षण प्रक्रिया में कमी के कारण हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी

बड़ी खबर।
देहरादून।उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर अपना निर्णय देते हुए गत दिनों चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सरकार को भी चुनाव करवाने की अनुमति मिल गई है। सरकार एवं राज्य चुनाव आयोग शीघ्र ही नई तारीखों का ऐलान करेगा साथ ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा हैं कि नामांकन प्रक्रिया मे जो तीन दिनो का विलंब हुआ है उन तीन दिनों के अतिरिक्त भी समय मिल जायेंगा।
कोर्ट द्वारा याचिकाओं पर सुनवाई के चलते हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों पर अंतरिम रोक लगाई थी। चुनाव पर रोक का मुख्य रूप से कारण पंचायतों में आरक्षण निर्धारण, परिसीमन प्रक्रिया और अधिसूचना से जुड़े कुछ तकनीकी पहलुओं को लेकर था, जिसे लेकर ही याचिकाएं दायर की गई थीं। किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा सभी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए रोक को हटाते हुए चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।



