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बड़ी खबर:वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं बडे निर्देश

सुनवाई तक नई नियुक्ति नहीं, कलेक्टर के लिए अहम निर्देश हुए

दिल्ली, 17अप्रैल। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किया गया है। सॉलीसिटर जनरल ने सरकार की तरफ से सात दिनों का समय मांगा था कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 7दिन का समय दे दिया , साथ ही कोर्ट ने कहा कि सुनवाई तक कोई नई नियुक्ति या बदलाव नहीं किया जाय। कलेक्टर विवादित संपत्तियों की जांच तो कर सकता है लेकिन निर्णय नहीं ले पायेगा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पांच बिंदुओं को तैयार करने होंगे। अगली सुनवाई 5मई को होगी।

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