
नैनीताल। मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा अवैध कालोनियों एवं निर्माण पर कड़ा निर्देश देते आवासीय सचिव को बिना नक्शे के आवासों से बिजली कनेक्शन कटवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेश में बिजली,पानी एवं सीवर लाइन के लिए भी विकास प्राधिकरण के प्रमाण के उपलब्ध होने पर ही अनुमति दी जाय ।
गत दिवस ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल, चंद्र भूषण शर्मा एवं अभिषेक चावला द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका जिसमे आर टी आई एवं सरकार की 2016में एक अधिसूचना को आधार बनाया गया था कोर्ट ने गंभीरता को देखते हुए अपना निर्णय दिया है जिसके द्वारा सरकार के आवासीय सचिव को सरकारी पोर्टल बनाने का निर्देश दिया गया जिसमे अवैध कालोनियों एवं भवन निर्माण की सूचनाएं दी जाय, बिना नक्शे के बने निर्माणों आवासों से बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए निर्देश दिए जाय, पानी बिजली सीवर लाइन के लिए विकास प्राधिकरण के प्रमाण पत्र के आधार बनाया जाय।
कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में अवैध कालोनियों एवं निर्माण कार्यों को जोर का झटका लगा है। सरकार के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा फिर भी सरकार को कोर्ट के निर्देश का पालन करना पड़ेगा।





